कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आदर्श आचार संहिता पर दिया गया प्रशिक्षण

आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए रहे तैयार :-कलेक्टर
सूरजपुर – जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है तो चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक आदर्श आचार संहिता लागू रहती है। आदर्श आचार संहिता के समय निर्वाचन से संबंधित सभी अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश और गाइडलाइंस से अवगत रहें इसके लिए आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में एमसीसी को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। प्रशिक्षण में कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोहित व्यास द्वारा उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए तैयार रहने की बात कही की गयी। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को एमसीसी लागू होते ही विभाग से संबंधित लगाये गए होर्डिंग के स्थान की सूची तैयार करने के लिए निर्देशित किया ताकि एमसीसी लागू होने के उपरांत 24 घंटे की भीतर होर्डिंग को आसानी से हटाया जा सके। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर पीसी सोनी द्वारा उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता के संबंध में विस्तार से बताया गया। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो जाती है। यह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशों का सेट है जो राजनैतिक दल व अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु एवं शासकीय सेवक के आचरण हेतु तैयार की गई है। जिससे आम नागरिक भय मुक्त होकर निर्वाचन में भाग ले सके। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही 24 घंटे केभीतर शासकीय कार्यालय / भवनों से संपत्ति विरूपण को हटाया जाना, 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक स्थल से राजनैतिक संबंधता के सभी विज्ञापन, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्सी, राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो हटाया जाना सुनिश्चित किया जाना है। निजी संपत्तियों से भी विरूपण को 72 घंटे के भीतर हटाया जाना है। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान संपत्ति विरूपण की रोकथाम, संपत्ति विरूपण अधिनियम 994,लाउडस्पीकर के उपयोग संबंधी कोलाहल अधिनियम – 1985, निर्वाचन के दौरान वाहन के दुरुपयोग का रोकथाम चुनावी सभा / चुनावी रैली / रोड शो हेतु अनुमति के विभिन्न प्रावधानों को विस्तार से पीपीटी के माध्यम से बताया गया। उनके द्वारा विज्ञापन / पोस्टर / पंपलेट प्रचार सामग्री का मुद्रण,इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में राजनैतिक विज्ञापन के विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदनी साहू, अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर,उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र पैकरा, समस्त अनुविभागीय अधिकारी रा. समस्त तहसीलदार, सभी नगरीय पंचायत के सीईओ, समस्त जनपद पंचायत के सीईओ, निर्वाचन के सभी नोडल अधिकारी, आदर्श आचार संहिता में नियुक्त सभी अधिकारी / कर्मचारी एवं निर्वाचन शाखा के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे।