गांजा बेचने के आरोप में तीन लोगों को कठोर करावास की सजा

द़ फाँलो न्यूज
छ.ग. सूरजपुर सूरजपुर । गांजा बिक्री करते धरे गए तीन लोगों को दो दो वर्ष के कठोर करावास व 25-25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। यह दंड विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दी है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार नन्दे द्वारा मामले की सुनवाई व दोनो पक्षो की दलील सुनने के बाद यह फैसला दिया गया है। आरोपी सोहिल उर्फ गोलू, अमन राजवाड़े वं शिवचरण अगरिया सभी गंगापुर लटोरी के रहने वाले है को गांजा बेचने के आरोप में बसदेई पुलिस ने पकड़ा था। मामले की तस्दीक के बाद मामले को अदालत में प्रस्तुत किया गया जिसकी सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश सुनील कुमार नन्दे ने दिए फैसले में तीनों आरोपियों को दो दो वर्ष के कठिन करावास वं 25-25 हजार का जुर्माना भी रुपए के अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की है। बसदेई पुलिस ने 6 जनवरी 2024 को लोधिमा तिराहा के पास तीनो आरोपियों को पांच किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था जो गांजा बिक्री के फिराक में थे। जिन पर पुलिस ने 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूरे सबूत के साथ अदालत में प्रस्तुत किया था। जिस पर यह फैसला सामने आया है।
मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एस ए कलीम ने पैरवी की थी।