अपहृता बालिका को रायगढ़ से दस्तयाब कर, 3आरोपी किया गिरफ्तार।

सूरजपुर। चौकी बसदेई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 09.09.2025 को इसकी नाबालिक पुत्री स्कूल जाने की बात कहकर निकली थी जो वापस घर नहीं आई। कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। रिपोर्ट पर अपहरण की धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। चौकी बसदेई पुलिस ने अपहृत बालिका की गंभीरतापूर्वक खोजबीन करने के दौरान मुखबीर की सूचना वं नई तकनीक की मदद से अपहृता को रायगढ़ में होने की जानकारी मिली जिसके बाद पुलिस टीम विधिवत् रायगढ़ के लिए रवाना हुई और काफी खोजबीन के बाद कापू में आरोपी रोशन के कब्जे से अपहृत बालिका को दस्तयाब कर दोनों को लाया गया। मामले की विवेचना में आरोपी के साथी दयाशंकर व ओमकार के द्वारा भली-भाजी जानते हुए अपहृता को भगाने में सहयोग किया गया जो इन दोनों को भी दबिश देकर पकड़ा गया। प्रकरण में पृथक से धारा 87, 65(2), 3(5) बीएनएस व पास्को एक्ट की धारा 6 जोड़ी जाकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी बसदेई योगेन्द्र जायसवाल, प्रधान आरक्षक महेन्द्र सिंह, आरक्षक रामकुमार सिंह, देवदत्त दुबे, अशोक सिंह, अशोक केंवट, महिला आरक्षक पूनम सिंह व नगर सैनिक अनिल विश्वकर्मा सक्रिय रहे।