विशेष ग्राम सभा 9 को

द़ फाँलो न्यूज
सूरजपुर। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा-6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन 09 मई 2025 को जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत एवं उनके आश्रित ग्रामों में विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का आदेश देता हूँ। छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा।