सड़क दुर्घटना नए नियम हुए लागू…यातायात आईजी ने ली वर्चुअल बैठक…

सूरजपुर. छत्तीसगढ़ में अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर मृतक के आश्रितों को 2 लाख तथा घायलों को 50 हजार रुपए मुआवजा दिए जाने की योजना के क्रियान्वयन तेजी से कराने एवं प्रत्येक सड़क दुर्घटना के मामले की सम्पूर्ण जानकारी आई-रेड पोर्टल पर अपलोड करने तथा सड़क दुर्घटना की दर कम करने व हादसों पर रोक लगाने की रणनीति पर काम करने को लेकर गुरूवार को आईजी यातायात रायपुर श्रीमती नेहा चम्पावत व एआईजी यातायात संजय शर्मा के द्वारा सभी जिलों के नोडल अधिकारी व यातायात प्रभारियों की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। वर्चुअल बैठक में आईजी श्रीमती नेहा चम्पावत ने कहा कि अज्ञात वाहन से दुर्घटना के मामले में मृतक के परिजन को 2 लाख रूपये एवं गंभीर रूप से घायल को 50 हजार रूपये देने का प्रावधान है इसके लिए 30 दिन के भीतर सभी सुसंगत दस्तावेज के साथ मोटर एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल को राहत प्रकरण भेजना अनिवार्य है। जिले के समस्त थाना-चौकी प्रभारी ऐसे दुर्घटना के मामले में समय सीमा में प्रकरण प्रस्तुत करें तथा घटना होने के फौरन बाद मौके पर जाकर इसका इन्द्राज आईरेड में सभी जानकारी, फोटो-विडियों के साथ करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सड़क दुर्घटना को रोकने के दिशा में रणनीति पर भी चर्चा हुई। वर्चुअल बैठक में यातायात प्रभारी बृजकिशोर पाण्डेय, डीआरएम जयप्रकाश मेश्राम मौजूद है।