निर्वाचन में कानून व्यवस्था बनाये रखने तेजी से हो रही प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के आदेशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों ने की कार्रवाई
रायपुर, १२ अक्टूबर, २०२३/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने विधानसभा निर्वाचन-२०२३ में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिलो में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां सुनिश्चित की जाएं। निर्देशों में उल्लेखित है कि अवैध शराब भट्टी एवं कारखानों को उजागर कर प्रभावी कार्यवाही की जाए। साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अवैध शस्त्र / हथियारों को जब्त करने, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अंतर्गत लाईसेंस शस्त्र को रखने पर पाबंदी लगाये जाने हेतु निषेधात्मक आदेश जारी किये जाने, शस्त्र एवं विस्फोटक के लाईसेंस धारियों की समीक्षा का आवश्यक कार्यवाही किये जाने, निर्वाचन की घोषणा के पश्चात नवीन शस्त्र लाईसेंस जारी किये जाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अंतर्गत लाइसेंस शस्त्र को रखने पर पाबंदी की गई है। १२४९५ लाइसेंसी हथियारों में ८८०७ जमा किये गये हैं। ३ जब्त किये गये हैं और १० कैंसल किये गये हैं। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत १२२९ प्रकरण बनाये गये हैं और इसके अंतर्गत १२८४ हथियार जब्त किये गये हैं। ५४ लोगों को जिलाबदर किया गया है। एमवी एक्ट के अंतर्गत ३ लाख ६४ हजार ८६ प्रकरणों में १८ करोड़ ४९ लाख ४ हजार १८७ रुपए की कार्रवाई की गई है। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही अंतर्गत १ लाख ३४ हजार २०६ प्रकरणों मे 1 लाख 81 हजार 527 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई है तथा १ लाख ५ हजार ८६३ बाउंड ओवर किये गये हैं। आबकारी मामलों में १९ हजार ८९१ केस दर्ज किये गये हैं इसमें १ लाख २९ हजार ४८ लीटर की ५ करोड़ २८ लाख ८५ हजार ७५८ रुपए की शराब जब्त की गई है।