ठेकेदारों को किये भुगतानों पर जीएसटी की स्रोत पर कटौती टीडीएस करने के प्रावधान

छ.ग. न्यूज

सूरजपुर – केंद्रीय माल और अधिनियम 2017 वं छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय विभागों द्वारा की जाने वाले सामग्री खरीदी वं सेवा प्राप्ति पर प्रदायकर्ताओं को तथा ठेकेदारों को किये जाने वाले भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में निम्न प्रावधान है-किसी भी डी.डी.ओ. द्वारा किसी कराधेय वस्तु या सेवा हेतु रू. 2.5 लाख से अधिक भुगतान होने पर 2 प्रतिशत 1 प्रतिशत सी जीएसटी,1 प्रतिशत एसजीएसटी अथवा 2 प्रतिशत आई जीएसटी) किया जाना है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी शासकीय विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारियों को जीएसटी के अंतर्गत स्रोत पर कटौतीकर्ता टीडीएस डिटेक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन लिया जाना आवश्यक है। विभागों द्वारा खरीदी जाने वाली सामग्री मशीन उपकरण फर्नीचर स्टेशनरी अथवा अन्य कोई भी वस्तु निर्माण कार्यों एवं ठेको तथा लिये जाने वाली किसी भी प्रकार की सेवाओं की राशि पर जीएसटी- टीडीएस करने के पश्चात्वर्ती माह की 10 तारीख तक रिटर्न-जीएसटीआर-07 में प्रस्तुत किया जाना है। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी वस्तु अथवा सेवा प्रदायकर्ता द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक ही क्रय/सेवा आदेश के विरूद्ध पृथक-पृथक देयकों में राशि का विभाजन करते हुए जीएसटी की स्रोत पर कटौती हेतु निर्धारित 2.5 लाख की सीमा का उल्लंघन न हो।

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शासकीय सेवकों की सेवा पुस्तिका में नाम निर्देशन अंकित कराये जाने के निर्देश

सूरजपुर – शासकीय सेवकों की सेवा पुस्तिका में नाम निर्देशन अंकित के लिए निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ कार्यरत अधिकारी वं कर्मचारी की सेवा पुस्तिका का स्वयं परीक्षण करें वं यह सुनिश्चित करें की सभी के सेवा पुस्तिका में नाम निर्देशन के सभी फार्म पूर्ण रूप से भर कर सत्यापित कर लिया गया है। यदि अपूर्ण है तो इसे 15 दिवस के भीतर पूर्ण कर इस आशय का प्रमाण-पत्र जिला कोषालय,में
उपलब्ध करायें।

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