मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत जानकारी व मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत पोस्टर, पेन्टिंग एवं व्याख्यान प्रतियोगिता का आयोजन

द फाँलो न्यूज

सूरजपुर- शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर एस. के. उपाध्याय ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 2 अगस्त को एकीकृत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। 2 अगस्त से 31 अगस्त तक राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में मौजूद अभिहित अधिकारी, बीएलओ द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन एवं संशोधन के लिए दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। दावा-आपत्ति के निराकरण के लिए इस बीच 12 अगस्त और 13 अगस्त तथा 19 अगस्त और 20 अगस्त को राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। 22 सितम्बर तक दावा-आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद 29 सितम्बर तक तैयार मतदाता सूची के हेल्थ पैरामीटर्स (Health Parameters) की जांच और आयोग से इसके अंतिम प्रकाशन की अनुमति प्राप्त करने व डॉटाबेस को अद्यतन करने के साथ पूरक सूची का मुद्रण किया जाएगा। 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। ए. के. भट्टाचार्य प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विश्रामपुर ने लोगों से दावा-आपत्ति प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन एप (VHA) एवं वोटर सर्विस पोर्टल लांच किए गए हैं। लोगों से अधिक से अधिक आवेदन ऑनलाइन भरने का आग्रह किया है। प्रकाशन अवधि में मतदाता अपने मतदान केन्द्र पर जाकर मतदाता सूची में अपने नाम का अवलोकन कर सकते हैं। साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइटwww.ceochhattisgarh.nic.in के माध्यम से भी मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। नए मतदाता के रूप में पंजीयन के लिए प्रारूप-6 में व नाम विलोपन के लिए प्रारूप-7 में करें आवेद निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में ऐसे भारतीय नागरिक जो 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर रहे हैं तथा जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप-6 में आवेदन कर सकते हैं। प्रवासी निर्वाचकों को प्रारूप-6क में आवेदन करना होगा। विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आक्षेप या विलोपन के लिए प्रारूप-7 में आवेदन देना होगा। स्वैच्छिक रूप से निर्वाचकों के आधार नंबर प्राप्त करने के लिए प्रारूप-6ख का प्रावधान किया गया है!निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिए और प्रविष्टि की विशिष्टयों के सुधार के लिए प्रारूप-8 निर्धारित किया गया है। निवास स्थल में परिवर्तन, जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरण या एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण, निर्वाचक नामावली में विद्यमान प्रविष्टि की शुद्धि, प्रतिस्थापित एपिक जारी करने एवं दिव्यांग मतदाता के तौर पर चिन्हांकन के लिए प्रारूप-8 में आवेदन करना होगा।प्रारूप-6, 7 एवं 8 में प्राप्त दावा-आपत्तियों की सूची प्रारूप-9, 10, 11, 11क और 11ख में तैयार कर नियमित रूप से इनका प्रकाशन मतदान केन्द्रों में किया जाएगा। साथ ही इसकी साप्ताहिक सूची संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा कार्यालय के सूचना पटल एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रदान की जाएगी।

साप्ताहिक सूची का प्रकाशन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट में भी किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में कॉलेज के प्राध्यापक श्री सुरी, श्री कुंतल किशोर एवं अन्य प्राध्यापक तथा छात्र-छात्रा सम्मिलित थे।

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