महात्मा गांधी जयंती पर एक दिवस का शुष्क दिवस घोषित

सूरजपुर
सूरजपुर/ २९ सितम्बर २०२३/ कलेक्टर संजय अग्रवाल के द्वारा आदेश जारी कर छ0ग0 आबकारी अधिनियम १९१५ एवं उसके अधीन बनाये गये छ0ग0 आबकारी देशी व विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम २०१८ के अंतर्गत शासन द्वारा जारी निर्देश वर्ष २०२३-२४ नियम क्रमांक १६.१ के अनुसार ०२ अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती में एक दिवस का शुष्क दिवस रखे जाने के प्रावधान अनुसार ०२ अक्टूबर (महात्मा गांधी जयंती) में एक दिवस का शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
उक्त तिथि को जिले की समस्त देशी व विदेशी मदिरा दुकाने बंद रखी जायेगी तथा मदिरा का विक्रय पूर्णतः बंद रहेगा।