बिना नंबर व बिना लायसेंस के ट्रेक्टर लहराने वाले चालक के विरुद्ध की गई एमव्ही एक्ट की कार्यवाही
8 हजार लगा समन शुल्क

सूरजपुर। एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने, सुरक्षात्मक उपाए सुनिश्चित कराने वं यातायात नियमों के प्रति लापरवाही पर सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए है जिसके परिपालन में पुलिस द्वारा लगातार यातायात नियमों के उल्लघंन पर कार्यवाही की जा रही है। प्रतापपुर पुलिस ने बिना नंबर प्लेट के एक ट्रेक्टर को लहराकर चलाते देख वाहन को रोकवाया। बिना नंबर के ट्रेक्टर जिसका नंबर सीजी 29 एई 8346 है उसके चालक अनिश पैंकरा उम्र 22 वर्ष निवासी करंजवार थाना प्रतापपुर से ड्राईविंग लायसेंस की मांग करने पर लायसेंस नहीं होना बताया जो परमिट शर्तो का उल्लघन करने पर एमव्ही एक्ट की धारा 66/192 ए-1सी, 3/181, 39/192(1) बी के तहत कार्यवाही कर 8 हजार रूपये का समन शुल्क लिया है।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो ने अपील किया है कि परमिट शर्तो का उल्ल्घंन न किया जाए,केवल ड्राईविंग लायसेंस धारकों से ही वाहन चलवाए,वाहन में आगे-पीछे नंबर प्लेट लगे हालत में ही वाहन सड़क पर चले यह सुनिश्चित की जाए और यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित रहे,नियमों के उल्लघंन पर सख्ती से कार्यवाही की जायेगी।
