नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.09.2023 को सफल बनाने के लिए गेरसा लुण्डा, में हुए विधिक साक्षरता शिविर

द फाँलो न्यूज
सरगुजा अंबिकापुर-आगामी नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.09.2023 को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अमित जिन्दल के निर्देष पर पी.एल.वी. तेजकुंवर ने गैरसा लुण्ड्रा में दिनांक 25.082023 को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर बताया कि द.प्र.सं. की धारा 1320 के तहत् नेशनल लोक अदालत में न्यायालय की अनुमति के बिना निम्नलिखित प्रकार के शमनीय प्रकरणों का निराकरण किया जाता है- भा.दं.सं. की धारा 298 किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना भा.दं.सं. की धारा 323 स्वेच्छा उपहति कारित करना भा.दं.सं. की धारा 334 प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना की धारा 335 गम्भीर और अकस्मात प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना धारा भा.दं.सं. भा.दं.सं. की धारा 341,342 किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध या परिरोध, भा.दं.सं. की धारा 343 तीन दिनों या अधिक के लिए व्यक्ति का सदोष परिरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 344 दस दिनों या अधिक के लिए व्यक्ति का सदोष परिरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 346 गुप्त स्थान में व्यक्ति का सदोष परिरूद्ध, भा.दं.सं. की धारा 352,355,358, हमला या अपराधिक बल का प्रयोग भा.दं.सं. की धारा 379 चोरी इन सभी में राजीनामा करके अपने प्रकरणो का निराकरण कर दूसरे पक्ष को माफ करके बड़ा दिल दिखाये।
