ग्राम लांची एवं देवीपुर में हुआ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

सूरजपुर, माननीय जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर, गोविन्द नारायण जांगडे जी के मार्गदर्शन में आज ग्राम लांची एवं देवीपुर में हुआ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। जागरूता शिविर में माननीय ओम प्रकाश सिंह चैहान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर द्वारा ग्रामिणजन को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए बताया की आपकी गरीबी आपको न्याय दिलाने में रूकावट नही होगी, देश के सभी जिला न्यायालय, उच्च न्यायालयों में विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यलय संचालित है। जहां से अपने प्रकरण संबंधी कोई कानूनी सलाह या अपने प्रकरण की पैरवी हेतु अधिवक्ता की नियुक्ति निःशुल्क शासन के खर्चे पर प्राप्त किया जा सकता है। आगे उन्होंने बताया की विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क सेवा का लाभ लेने के लिए महिला, बच्चा, मानसिक रूप से विछिप्त व्यक्ति, बाढ़ या अन्य आपदा पीड़ित व्यक्ति, जेल में निरुद्ध कोई भी व्यक्ति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य तथा 150000 रू. तक के वार्षिक आय वाले सामान्य वर्ग का हर व्यक्ति विधिक सहायता का लाभ प्राप्त कर सकता है।

उन्होंने आगे मोटर व्हीकल एक्ट के संबंध में जानकारी देते हुए कहा यदि आपके पास गाड़ी है तो कभी भी उस व्यक्ति को गाड़ी चलाने को न दे किसके पास ड्राइविंग लाईसेंस न हो। बिना ड्राईविंग लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन व इंश्योरेंस दस्तावेज के गाड़ी को रोड पर चलाना अपराध की श्रेणी में आता है। इंश्योरेंस व ड्राइविंग लाईसेंस के बिना गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर जुर्माना हो सकता लेकिन उसी गाड़ी से कोई दुर्घटना होती है तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते है। आगे उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट, लोक अदालत तथा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

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