बाल विवाह करने-कराने वाले व्यक्ति पर होगी कानूनी कार्रवाई

जानें क्या कहता है बाल विवाह कानून

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सूरजपुर – भारत में बाल विवाह की प्रथा प्राचीन काल से ही रही है जहाँ छोटे बच्चों और किशोरों की शादी उनकी शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से बहुत पहले कर दी जाती है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से कुछ माता-पिता बाल विवाह के लिए सहमति देते हैं और कुछ कारण आर्थिक आवश्यकता,अपनी बेटियों के लिए पुरुष सुरक्षा,बच्चे पैदा करना,या दमनकारी पारंपरिक मूल्य और मानदंड हो सकते हैं। बाल विवाह को 18 वर्ष की आयु से पहले  लड़की या 21 वर्ष से पहले लड़के की शादी के रूप में परिभाषित किया गया है और यह औपचारिक विवाह और अनौपचारिक संघ दोनों को संदर्भित करता है।भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत – एक बच्चे को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो यदि पुरुष है, तो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और यदि महिला है, तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, यह अधिनियम यह भी घोषित करता है कि कानूनी आयु सीमा से कम उम्र के बच्चों के बीच किया गया कोई भी विवाह अमान्य है। यह अधिनियम नाबालिगों के बीच बाल विवाह की अनुमति देने या आयोजित करने या वयस्कों के साथ नाबालिगों की शादी करने के लिए विभिन्न अपराधों के लिए दंड का भी प्रावधान करता है। इसके बावजूद, बाल विवाह अभी भी पूरे देश में व्यापक रूप से फैला हुआ है। जिन राज्यों में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है,उनमें जनसंख्या भी अधिक है। भारत में बाल विवाह का जनसंख्या नियंत्रण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है क्योंकि किशोरी दुल्हनों में उच्च प्रजनन क्षमता और कई अवांछित गर्भधारण की संभावना होती है।

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