लर्निंग लायसेंस कैम्प 29 को

सूरजपुर। नवीन अपराधिक कानूनों यथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 (भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के स्थान पर), भारतीय न्याय संहिता सुरक्षा संहिता, 2023 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1873 स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 के स्थान पर) प्रचलन में है। उक्त कानून का प्रचार-प्रसार जन साधारण के जागरूकता हेतु किये जाने जिला सूरजपुर कोतवाली के सामने प्रदर्शिनी स्टॉल लगाई जा रही है। उक्त प्रदर्शिनी स्टॉल में जिला परिवहन कार्यालय से लर्निंग लायसेंस कैम्प का आयोजन 29 नंवबर को किया जाना है। लर्निंग लायसेंस बनाने हेतु इच्छुक आवेदक उक्त शिविर में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।आनलाईन आवेदन हेतु प्रक्रिया परिवहन विभाग की वेबसाईट https://sarathi.parivahan.gov.in/ में स्वयं अथवा च्वाईस सेंटर के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर अनिवार्य दस्तावेज जैसे पता हेतु – आधारकार्ड,निर्वाचन कार्ड, मूलनिवास आदि वं जन्मतिथि हेतु जन्म प्रमाण पत्र पेनकार्ड,स्कूल सर्टीफिकेट आदि, रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो 1 प्रति, के साथ नियत तिथि को शिविर स्थल में स्वयं उपस्थित होने पर आवेदक को नियमानुसार शिक्षार्थी लायसेंस जारी किया जायेगा फीस मोटरसायकल एक वाहन वर्ग 206 रू. वं मोटरसायकल वं कार दो वाहन वर्ग 356 रु. टीपः आवेदक की उम्र 40 वर्ष से अधिक होने पर प्रारूप 1-ए में मेडिकल प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आनलाईन आवेदन हेतु सुविधा केन्द्र च्वाईस सेंटर को शुल्क पृथक से देय होगा।

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