फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 तक

सूरजपुर । राज्य में उद्यानिकी फसलो में पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम रबी वर्ष 2025-26 के कियान्वयन हेतु छ.ग. शासन कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिसुचना जारी कर दी गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्व निरीक्षक मण्डल को बीमा इकाई बनाया गया है एवं किसानो को बीमा हेतु कास्त के लिए निर्धारित ऋणमान बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम के रुप में देना होगा। इन सभी फसलो के जोखीम अवधि-1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2028 है। इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के प्रतिकूल मौसम जैसे अधिक वर्षा, कम वर्षा, बेमौसम वर्षा, अधिक तापमान, कम तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम, वायु गति से होने वाली फसलो की क्षति के नुकसान का आकलन स्वचलित मौसम केन्द्र एडब्लूएस द्वारा किया जावेगा।स्थानीय आपदा ओलावृष्टि वं पाला की स्थिति में कृषक इसकी सूचना सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 पर या लिखीत रुप से इसकी जानकारी दे सकते है। 72 घंटो के भीतर बीमा कंपनी सबंधित बैंक, स्थानीय उद्यानिकी विभाग या जिला अधिकारी को बिमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेगा।सभी ऋणी वं अऋणी कृषक जो भी उद्यौनिकी फसले ले रहे है वो 31 दिसम्बर 2025 तक लोकसेवा केन्द्र बैंक शाखा , सहकारी समिति कंपनी के प्रतिनिधी के माध्यम से बीमा करा सकते है। ऋणी कृषक अपने सहकारी , ग्रामीण, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं से संपर्क कर नामांकन करा सकते है। एवं अऋणी कृषक नक्शा खसरा वं पासबुक की प्रति एवं क्षेत्र बुवाई प्रमाण पत्र या बुवाई के आशय का स्वघोषणा पत्र जो क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी या ग्रा. उ.वी. अधिकारी द्वारा सत्यापित हो जमा का नामांकन करा सकते है।जिले में फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। विस्तृत जानकारी हेतू सहायक संचालक उद्यान कार्यालय सूरजपुर या मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ उद्यान विकास अधिकारियों से प्राप्त कर सकते है।
अधिसूचित फसलें टमाटर बीमित राशि-120000, प्रिमियम राशि-6000), बैगन बीमित राशि-77000, प्रिमीयम राशि-3850), फुलगोभी बीमित राशि-70000 प्रिमीयम राशि-3500, पत्तागोभी बीमित राशि-70000, प्रिमीयम राशि-3500, प्याज बीमित राशि-80000, प्रिमीयम राशि-4000, एवं आलू बीमित राशि-120000 प्रिमीयम राशि-6000).
