शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निकटतम पुलिस थाना में जमा करने के निर्देश

सूरजपुर – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। जिसके तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रोहित व्यास ने जिले में निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने तथा लोक शांति व आम व्यक्ति की सुरक्षा के दृष्टिगत जिले के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस को निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक तत्काल प्रभाव से अपने अस्त्र-शस्त्र सहित निकटतम पुलिस थाना में 7 दिवस के भीतर जमा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र, निर्वाचन अवधि के दौरान जमा कराया जाना अति आवश्यक है। ताकि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भय व आतंक का वातावरण निर्मित न हो सके तथा इन शस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके। उन्होंने आदेश से मुक्त रखे व्यक्तियों व संस्था को छोड़कर जिले के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले अन्य समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस जमा कराने के आदेश दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में निवासरत सभी लायसेंसधारियों तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसधारियों पर भी लागू होगा। सभी लाइसेंस धारी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। आदेश से जिला के क्षेत्र अंतर्गत समस्त शासकीय सेवाओं में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी को शासकीय कार्य सम्पादन हेतु प्रदायित शस्त्र, मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय राइफल संघ तथा जिले के क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय व अर्द्धशासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर जिला स्तरीय गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला स्क्रीनिंग कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्टोरेट के लाइसेंस शाखा में दिया जा सकता है। सभी अनुज्ञप्तिधारी जिन्हें आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना, संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र-शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।