बोर्ड व वार्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर तेज आवाज में बजने वाले डीजे व साउंड सिस्टम रहेंगे प्रतिबंधित

सूरजपुर – समय सीमा की बैठक में कलेक्टर रोहित व्यास ने बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर तेज आवाज में डीजे और साउण्ड सिस्टम बजाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा व स्कूलों में चलने वालीं वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखकर, उच्च न्यायालय व शासन के दिशानिर्देशों का पालन संबंधित अधिकारी कड़ाई से करवायेंगे। रात्रि 10 बजे के पश्चात डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहे और इसके साथ ही उन्होंने नियमों का पालन ना करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये। इसके साथ ही ध्वनि के लिए निर्धारित मापदंड जिसमें आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय 55 डेसीबल, वाणिज्य क्षेत्र में 65 डेसीबल तथा औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसीबल निर्धारित है, परिपालन भी नियमानुसार हो इसके लिए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।