मतदान केन्द्रों में प्रस्तुत किए जाने वाले पहचान पत्र

सूरजपुर/१३ नवंबर २०२३/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में वोट देने के लिए पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसके लिए मतदाता एपिक कार्ड के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाकघर द्वारा जारी फोटोग्राफ युक्त पास बुक,श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) द्वारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज एवं केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयूएस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी को जारी किया गया। फोटोग्राफ युक्त सेवा पहचान पत्र व एमपीएस, एमएलएएस, एमएलसीएस को जारी किया गया आधिकारिक पहचान।

पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड मतदान केन्द्र में प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

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