ग्राम पंचायतों वं उसके आश्रित ग्रामों में 02 अक्टूबर से ग्राम सभा किया जाएगा आयोजन

सूरजपुर सूरजपुर। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर रोहित व्यास के द्वारा जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों वं उसके आश्रित ग्रामों में 02 अक्टूबर 2024 से ग्राम सभा आयोजित करने का निर्देशित किया गया है। छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत्-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा। ग्राम सभा में लिये गये निर्णयों का विडियो रिकार्डिंग भी किया जाना है। जिसे ग्राम सभा निर्णय मोबाईल एप्प में अपलोड किया जाना है तथा ग्राम सभा के गतिविधियों को ग्राम सभा पोर्टल (https://meetingonline.gov.in) वं GPDP पोर्टल में शत् प्रतिशत अपलोड किया जाना है ।