रकम डबल करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

सूरजपुर। स्थानीय एक निवासी ने थाना सूरजपुर में दिनांक 21.07.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि संजीत अग्रवाल के द्वारा शुभ निवेश कोचिंग सेन्टर चलाने के दौरान माह अप्रैल-मई 2024 में यह स्टॉक मार्केट का क्लास करता था इसी दौरान संजीत अग्रवाल द्वारा इसे प्रलोभन दिया कि 10 लाख रूपये लगाने पर हर महीने 12 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि दिया जायेगा तथा अंत में मूल रकम वापस कर दिया जायेगा, जिसके झांसे में आकर यह दिनाँक 12/04/2024 को अपने एसबीआई खाता से संजीत अग्रवाल के खाता 10 लाख रूपये दिया। इसके कुछ दिन बाद पुनः 90 दिन में रकम दुगुना करने का प्रलोभन दिया गया जिस कारण यह पुनः 11 लाख रूपये संजीत अग्रवाल के खाता में दिया इसके बदले में।

संजीत अग्रवाल के द्वारा इसे अपने बैक खाता का एक 10 लाख और एक 11 लाख रूपये का चेक दिया। 90 दिन की अवधि पूर्ण होने पर जब यह संजीत से पैसा की मांग किया तो यह बार बार टाल मटोल करने लगा और इसके बाद संजीत अग्रवाल अपने मोबाइल फोन को बंद करके फरार गया। संजीत अग्रवाल अपना कोचिंग सेन्टर को भी बंद कर दिया। संजीत अग्रवाल के द्वारा 12 प्रतिशत ब्याज प्रति माह व रकम दोगुना करने का झांसा देकर कुल 21 लाख रूपये का ठगी किया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 365/25 धारा 420 भादसं. के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।

एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने प्रकरण के आरोपी की पतासाजी कर जल्द पकड़ने के निर्देश दिए थे।

सूरजपुर पुलिस के द्वारा मामले की विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन कर प्राप्त सूचना के आधार पर बिलासपुर में दबिश देकर आरोपी संजीत अग्रवाल पिता कन्हैयालाल अग्रवाल उम्र 35 वर्ष निवासी भैयाथान रोड सूरजपुर को पकड़ा। पूछताछ पर उसने धोखाधड़ी को अंजाम देना स्वीकार किया जिसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया जहां से आरोपी को 3 दिन का पुलिस रिमाण्ड लिया गया है।

प्रकरण के आरोपी के विरूद्ध पूर्व में 40 लाख रूपये लेकर धोखाधड़ी करने का भी अपराध पंजीबद्ध हो चुका है।

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी सूरजपुर विमलेश दुबे, एसआई अश्विनी पाण्डेय, प्रधान आरक्षक योगेन्द्र भगत, आरक्षक रविराज पाण्डेय, दशरथ राम, सोनू सिंह सक्रिय रहे।

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