देशी व विदेशी मदिरा दुकान बंद.17 जुलाई को शुष्क दिवस घोषित

सूरजपुर – कलेक्टर रोहित व्यास के द्वारा आदेश जारी कर छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 वं उसके अधीन बनाये गये छ.ग. आबकारी देशी वं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 के अंतर्गत शासन द्वारा जारी निर्देश वर्ष 2024-25 नियम क्रमांक 16.1 के अनुसार 17 जुलाई (मोहर्रम पर्व) पर एक दिवस का शुष्क दिवस रखे जाने के प्रावधान अनुसार शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस तिथि को जिले के समस्त देशी वं विदेशी मदिरा दुकाने बंद रखी जायेगी तथा मदिरा का विक्रय पूर्णतः बंद रहेगा।