डीईओ ने की कार्रवाई फर्जी जाति प्रमाणपत्र पत्र नौकरी, शिक्षिका बर्खास्त

सूरजपुर जिला में फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर सहायक शिक्षक बनी संचिता रानी मंडल को शिकायत की जांच और गड़बड़ी की पुष्टि होने पर डीईओ के द्वारा तत्काल प्रभाव से बर्खास्त (शासकीय सेवा से पृथक) करने की कार्यवाही की है।जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा इस संबंध में 1 मार्च को आदेश जारी किया गया। संचिता रानी मंडल वर्तमान समय में शासकीय प्राथमिक शाला सोनवाही उपकापारा विकास खंड सूरजपुर में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ थी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि फर्जी जाति प्रमाणपत्र की शिकायत पर कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार सूरजपुर के द्वारा उनके “दायरा पंजी वर्ष 1990-91 एवं वर्ष 1991-92 का अवलोकन किया गया। 10 जून 1992 को संचिता रानी मण्डल पुत्री मनिन्द्रनाथ मंडल जाति चमार निवास स्थान सूरजपुर के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र दायरा पंजी में दर्ज होना नहीं पाया गया। तथा उक्त दिनांक को किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त जाति प्रमाण पत्र के अवैध होने की पुष्टि हुई । इस संबंध में पक्ष रखने शिक्षिका को अवसर दिया गया था , मगर तार्किक और संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिससे शासन के दिशा निर्देश के तहत कार्यवाही की गई। सूरजपुर के जिला शिक्षा अधिकारी रामलाल पटेल ने बताया कि यह प्रकरण काफी पुराना है। शिकायत की जांच में जाति प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया था।
कार्यवाई के पूर्व संबंधित कर्मचारी को अपना पक्ष रखने के लिए विधिवत अवसर दिया गया था, मगर किसी भी प्रकार का संतोष जनक जवाब नहीं मिला।
जिससे ऐसे मामलों में शासन द्वारा दिए गए निर्देश के तहत 1 मार्च को प्रकरण का निराकरण करते हुए संचिता रानी मंडल को सेवा से बर्खास्त किया गया।