मतगणना तिथि ०४ जून को शुष्क दिवस घोषित

सूरजपुर ; छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, १९९५ की धारा २४ की उप-धारा(१) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोहित व्यास ने लोकसभा आम निर्वाचन-२०२४ के मतगणना तिथि ०४ जून २०२३ को मतगणना स्थल पर्री के समीपवर्ती नगरपालिका परिषद क्षेत्रांतर्गत में संचालित कंपोजिट मदिरा दुकान सूरजपुर को सम्पूर्ण दिवस के लिये बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि/शुष्क दिवस’’ घोषित किया गया है।