मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण पर कलेक्टर ने ली अहम बैठक, दिए आवश्यक निर्देश

सूरजपुर।आज कलेक्टर वं जिला निर्वाचन अधिकारी एस. जयवर्धन ने जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक ली। बैठक में सभी एसडीएम, तहसीलदार, नगरीय निकायों के अधिकारी, जनपद पंचायत सीईओ तथा जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मतदाता सूची के अद्यतन कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने प्रत्येक नगरीय निकाय वं ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी कराकर मतदाताओं को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 4 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है। इसके अंतर्गत बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना पत्रक वितरित कर रहे हैं। सभी तहसीलों में विशेष कैंप लगाकर डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है।बीएलओ द्वारा वितरित गणना पत्रकों का संकलन कर उनकी जानकारी को ठस्व् ऐप में ऑनलाइन एंट्री की जा रही है, ताकि अद्यतन कार्य समय पर पूर्ण किया जा सके। कलेक्टर जयवर्धन ने सभी एसडीएम को मतदान केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने, कैंपों में बीएलओ द्वारा फॉर्म भरने एवं डिजिटाइजेशन कार्य में तीव्रता लाने के निर्देश दिए हैं। बीएलओ और सुपरवाइजर ग्रामीण क्षेत्रों में गणना पत्रक भरने एवं डिजिटाइजेशन के लिए लगातार फील्ड पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को समयसीमा में कार्य पूर्ण करने और किसी भी पात्र मतदाता का नाम न छूटने देने के निर्देश दिए। इसके अलावा आम जनता से अपील की गई है कि वे गणना पत्रक को सही-सही भरकर समय पर जमा करें, ताकि मतदाता सूची का अद्यतन सटीक रूप से किया जा सके।निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यदि डिजिटाइजेशन के दौरान यह पाया जाता है कि किसी मतदाता का नाम पहले से किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में जुड़ा है, तो उसे किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में अपडेट नहीं किया जाएगा। मतदाता केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे।निर्वाचन आयोग द्वारा दस्तावेजों की श्रेणीवार व्यवस्था की गई है। इसके लिए तीन श्रेणियां (।, ठ, ब्) निर्धारित की हैं। ऐसे मतदाता, जिनका नाम 2003 एवं 2025 की मतदाता सूची में हो वं ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 की सूची में न हो, लेकिन 2025 की मतदाता सूची में हो, लेकिन उनके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हो, ऐसे मतदाताओं को केवल 2003 की मतदाता सूची की छायाप्रति संलग्न करना है। गणना पत्रक भरने हेतु सभी मतदाताओं को सफेद बैकग्राउंड का 02 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो प्रदान करना होगा।ऐसे मतदाता, जिनका नाम एवं उनके माता-पिता का नाम 2003 की सूची में न हो। लेकिन उस मतदाता का नाम 2025 की सूची में हो, ऐसे मतदाताओं को जन्मतिथि के आधार पर, जिन मतदाताओं का जन्म 01 जुलाई 1987 से पहले है, तो अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से 02 दिसम्बर 2004 के बीच हुआ हो, वे अपना दस्तावेज एवं माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देंगे। जिनका जन्म 02 दिसम्बर 2004 के बाद हुआ है, वे अपना, माता एवं पिता का (दोनों का) दस्तावेज देंगे। 01 अक्टूबर 2026 की स्थिति में भावी मतदाताओं का फार्म 06 भराया जाएगा, जिसमें नवीन मतदाता बन सकेंगे। 09 दिसंबर को होगा मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सत्यापन एवं घर-घर गणना कार्य के पश्चात 05 से 08 दिसंबर तक कंट्रोल टेबल वं ड्राफ्ट रोल की तैयारियों को अद्यतन किया जाएगा। इसके पश्चात 09 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। प्रारंभिक प्रकाशन के बाद 09 दिसंबर से 08 जनवरी 2026 तक दावा एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। दावा-आपत्तियों का निपटान 31 जनवरी तक पूर्ण कर लिया जाएगा, जबकि मतदाता सूची की शुद्धता के परीक्षण उपरांत 07 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

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