महतारी वंदन योजना आवेदन की दावा-आपत्ति कल तक

जिले में 2.16 लाख से अधिक महिलाओं ने फार्म जमा किया

सूरजपुर – महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राज्य शासन ने महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है। जिसके तहत पात्र महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत जिले में 2.16 लाख से अधिक महिलाओं ने फार्म जमा किया है। आवेदन पत्रों के सत्यापन के बाद शासन द्वारा महिलाओं की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। यह सूची प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा वार्ड कार्यालयों में आम जनता के अवलोकन के लिए चस्पा कर दिया गया है। इस सूची में आवेदनकर्ता महिला संबंधित जानकारियां अंकित है जो संबंधित महिला ने आवेदन करते समय अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की थी। अन्तिम सूची पर 25 फरवरी शाम 6 बजे तक दावा-आपत्तियां संबंधित ग्राम पंचायतों व वार्ड कार्यालयों में प्रस्तुत किया जा सकता है। सूचना मोबाईल नंबर पर होगी प्राप्तः- दावा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए शासन ने आनलाईन और आफलाईन दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं की है। आनलाईन आवेदन करने के लिए संबंधित आवेदक को राज्य शासन के महतारी वंदन योजना के पोर्टल पर जाकर आनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के समय उसके मोबाईल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसकी एंट्री करने पर दावा आपत्ति फार्म खुल जाएगा। फार्म में आवश्यक प्रविष्टियां करते हुए वांछित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा। दावा आपत्ति पंजीकृत होने की सूचना आवेदक को उसके मोबाईल नंबर पर प्राप्त होगी। ऑफलाईन आवेदन करने वाले आवेदकों को संबंधित ग्राम पंचायतों अथवा वार्ड कार्यालयों में जाकर आवेदन पत्र वांछित अभिलेखों सहित प्रस्तुत करना होगा। जिसमें आवेदक का नाम पता तथा मोबाईल नंबर दिया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक को दावा-आपत्ति के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत करना अनवार्य होगा। प्राप्त दावा-आपत्तियों को संबंधित पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा अपने लागिन से सॉफ्टवेयर में अपलोड भी किया जाएगा। जिसकी सूचना संबंधित आवेदक को उसके द्वारा दिए गए नंबर पर भी प्राप्त होगी। 29 फरवरी तक होगा निराकरणः- उल्लेखनीय है कि दावा आपत्तिकर्ता को जिस महिला के संबंध में दावा आपत्ति करनी है, उसका पंजीयन क्रमांक देना अनिवार्य होगा। यह पंजीयन क्रमांक अन्तिम सूची में प्रत्येक महिला के लिए युनिक नंबर के रुप में अंकित किया गया है। इन दावा आपत्तियों का निराकरण ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीया निकायों में पृथक-पृथक गठित आपत्ति निराकरण द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों हेतु इस समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग शामिल हैं।

यह समिति योजना के प्रावधानों के अनुरुप प्राप्त दावा आपत्तियों का विधिवत परीक्षण करते हुए 29 फरवरी तक उनका निराकरण किया जाएगा। दावा आपत्तियों के निराकरण के बाद एक मार्च में अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

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