सी जी न्यूज १५ नवम्बर शाम ०५ बजे से १७ नवम्बर तक शुष्क दिवस घोषित

सूरजपुर – जिले में स्थित समस्त मदिरा दुकानो को मतदान समाप्ति के ४८ घंटे पूर्व से अर्थात् १५ नवम्बर शाम ०५ बजे से १७ नवम्बर २०२३ तक सम्पूर्ण दिवस के लिये बंद रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल के द्वारा शुष्क घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत जिले के देशी कंपोजिट मदिरा दुकान सूरजपुर, देशी कंपोजिट मदिरा दुकान षिवनंदनपुर, विदेशी मदिरा दुकान प्रतापपुर,विदेशी मदिरा दुकान लटोरी,विदेशी मदिरा दुकान भैयाथान,विदेशी मदिरा दुकान जरही,विदेशी मदिरा दुकान बिहारपुर, विदेशी मदिरा दुकान रामानुजनगर,विदेशी मदिरा दुकान प्रेमनगर एवं विदेशी मदिरा दुकान भटगांव मदिरा दुकानों का चिन्हांकन भी किया गया है।

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