पीएम विश्वकर्मा एवं पीएमएफएमई योजनांतर्गत जागरूकता कार्यशाला संपन्न

सूरजपुर – जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सूरजपुर द्वारा जिला पंचायत सूरजपुर के सभाकक्ष में प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जिले में व्यापार एवं उद्योगों को बढ़ाने के लिए चलायी जा रही योजनाओं जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना अंतर्गत उमेश प्रसाद, सहायक निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार और पीएमएफएमई योजनांतर्गत जानकारी भूषण कुमार प्रोजक्ट मैनेजर द्वारा जानकारी वीडियो व प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिया गया । कार्यशाला में बताया गया कि पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत नवीन सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना व स्थापित उद्योग के विस्तार के लिए बैंक के माध्यम से ऋण दिया जाता है । निजी सूक्ष्म उद्यमों को परियोजना लागत से 35 प्रतिशत की दर में अनुदान देने का प्रावधान है। इसके लिए हितग्राही की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक की कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है। एक परिवार का एक व्यक्ति ही योजना के लिए पात्र है। इसके लिए आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं बैंक के स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के सहायक निदेशक उमेश प्रसाद द्वारा कार्यशाला में पीएम विश्वकर्मा योजना की विस्तार से जानकारी प्रदान किया गया । इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 ट्रेड यथा कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राज मिस्त्री, डलिया, चटाई, झाडू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली का जल बनाने वाले प्रमुख हैं। इससे शिल्पकार और कारीगरों को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के जरिए पहचान मिलेगा। योजना के पहले चरण में 1 लाख तथा दूसरे चरण में 2 लाख तक की सहायता महज 5 प्रतिशन की ब्याज दर पर दिया जाएगा। साथ ही योजना के तहत् कौशल विकास प्रशिक्षण (500 प्रतिदिन भत्ता), टूलकिट खरीदने के लिए 15,000 रूपये का अनुदान, डिजिटल लेनदेन के लिए इंसेटिव और मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा। इस योजना के तहत् पात्रता में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत् पंजीयन तिथि पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो । लाभार्थियों द्वारा किसी केडिट आधारित स्व-रोजगार, व्यवसाय विकास योजनाओं के तहत् पूर्व के 05 वर्षों में राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी योजनांतर्गत लाभ न लिया हो। पंजीकरण और लाभ परिवार के एक ही सदस्य को प्राप्त होगा। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्य योजना के लिए अपात्र हैं। पंजीयन हेतु आवेदन सीएससी विश्वकर्मा योजना पोर्टल, मोबाईल एप पर आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज में आधार, मोबाईल नंबर, बैंक विवरण, राशन कार्ड की आवश्यकता होती है। इसका पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क है। इसका सत्यापन 3 चरणों में से प्रथम चरण का सत्यापन ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा द्वितीय चरण का सत्यापन जिला स्तर पर और तृतीय चरण का सत्यापन राज्य स्तर पर किया जाता है। महाप्रबंधक ने बताया कि चावल आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के तहत् मुरमुरा, लडडू, केक, वेफर, चिवड़ा, राईस मुरकू, हालर मिल, फ्लोर मिल, दाल मिल, आटा चक्की आदि का आवेदन ऑनलाईन किया जाता है। इस जागरूकता कार्यशाला में श्रीमती टी०तिग्गा, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, शिवू ईपेन, एल०डी०एम०,हिमांशु अग्रवाल, डीपीआर, मनीषकुमार, सीएससी मैनेजर सहित काफी संख्या में एसएचजी सदस्यों / लाभार्थियों तथा शिल्पकार / कारीगर उपस्थित थे ।