मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश की मंजूरी

सूरजपुर – लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा-१३५ ख,मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी में उल्लेखित प्रावधान अनुसार मतदान दिवस को किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को सवेतन अवकाश स्वीकृत किये जाने का निर्देश है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा १६ मार्च २०२४ को जारी प्रेस विज्ञप्ति एवं घोषणा के अनुसार सूरजपुर जिले में तृतीय चरण में मतदान किया जाना है। मतदान दिवस ०७ मई २०२४ को मतदान करने के लिए सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ।