पेट्रोल पंपों पर मानदंड अनुसार आवश्यक सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर होगी कार्यवाही

समीक्षा बैठक में कलेक्टर का निर्देश

सूरजपुर – कलेक्टर रोहित व्यास ने आज खाद्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में उचित मात्रा में खाद्यान्न भंडारण और उचित मूल्य दुकानों में राशन वितरण के वस्तु स्थिति पर समीक्षा की गई। इसके साथ ही उन्होंने सभी खाद्य निरीक्षकों को लोगों के ई केवाईसी को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने राशन कार्ड के निर्माण के संबंध में भी जानकारी लेते हुए शत प्रतिशत रूप में शीघ्रता से राशन कार्ड निर्माण को पूर्ण करने के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में उज्जवला कनेक्शन को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही होटल, ढाबों आदि व्यावसायिक क्षेत्रों में कमर्शियल सिलेंडर के जगह घरेलू सिलेंडर के उपयोग की शिकायत पर उन्होंने निरीक्षण कर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया।  इसके साथ ही राशन वितरण के आंकड़े, संबंधित आकड़ों के रिकार्ड ट्रैकिंग पर भी चर्चा की गई और इससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। इसके अलावा बैठक में कलेक्टर श्री व्यास ने सभी पेट्रोल पंपों में मानदंडों के अनुसार हवा भरने, साफ सुथरा शौचालय जैसे आवश्यक सभी सुविधा नहीं होने एवं संचालकों द्वारा इन सुविधाओं के विकास में लापरवाही बरतने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सभी पेट्रोल पंपों की जांच कर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में खाद्य अधिकारी विजय किरण, नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी समीर तिर्की, खाद्य निरीक्षक एवं संबंधित विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।  बैठक में जिला विपणन अधिकारी अरुण विश्वकर्मा के अनुपस्थित रहने एवं विभाग के कार्य में रुचि नहीं लेने कारण कलेक्टर श्री व्यास ने सख्त नाराजगी व्यक्त की। समीक्षा बैठक में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग करते पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही, का निर्देश के बाद जिले के कैटर्स, कैटील, होटल, ढाबा, चाय की दुकान, फास्ट फूड की दुकान वर्तमान में कतिपय प्रतिष्ठान के संचालक द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। जिन्हे 30 अगस्त तक समीपस्थ गैस एजेंसी से व्यावसायिक कनेक्शन लेने कहा गया है।इसी तरह पेट्रोल पंप में ग्राहकों हेतु आवश्यक सुविधाएं जैसे- पेट्रोल पंप पर साफ-सुथरे शौचालय, पेयजल, निःशुल्क हवा, प्राथमिक उपचार किट. अत्यावश्यक सेवा के नम्बर का प्रदर्शन, स्टॉक / मूल्य का प्रदर्शन करने बाबत वर्तमान में कतिपय पेट्रोल पंप के संचालकों द्वारा ग्राहक हेतु सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ऐसे प्रतिष्ठान पंप में 30 अगस्त तक निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात् विभाग द्वारा सघन जांच/निरीक्षण करते हुए पेट्रोल पंप संचालनकर्ताओं के विरूद्ध छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियन्त्रण) आदेश, 1980 की सुसंगत कंडिकाओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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