१७ नवंबर मतदान दिवस पर औद्योगिक व निजी उपक्रम में कार्यरत कर्मचारी व श्रमिक को स्वीकृति किया जाएगा सवैतनिक अवकाश

सूरजपुर १७ अक्टूबर २०२३/ सूरजपुर विधान सभा क्षेत्र क्रमशः ०४-प्रेमनगर, ०५-भटगांव व ०६-प्रतापपुर में मतदान, द्वितीय चरण अर्थात् १७ नवंबर को सम्पन्न होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,१९५१ की धारा १३५ (ख) में उल्लेखित प्रावधानों एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के पत्र में दिये गये निर्देश के अनुक्रम में जिला-सूरजपुर में विधान सभा निर्वाचन-२०२३ हेतु १७ नवंबर को मतदान के दिन सूरजपुर जिले के समस्त औद्योगिक उपक्रमों, निजी उपक्रमों एवं अन्य व्यवसाय या किसी अन्य स्थापन में नियोजित कार्यरत प्रत्येक कर्मचारियों व श्रमिकों को संवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा यह भी निर्देशित किया जाता है।
कि यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें मतदान दिवस को विधान सभा निर्वाचन-२०२३ से सम्बन्धित किसी भी कार्य के लिए ड्यूटी लगाई गई है।