जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पूर्णतः बंद

छ.ग.न्यूज

सूरजपुर – वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए। उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3, उपधारा-2 के तहत् 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु क्लोज सीजन के रूप में घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय बड़े या छोटे जो निर्मित किये गये हैं, या किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त तक पूर्णतः बंद रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10,000 रूपये का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान है। केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नालों से नहीं है, में लागू नहीं होंगे।

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18 जून को जनपद पंचायत में सामान्य सभा की बैठक

सूरजपुर – जनपद पंचायत सूरजपुर में सामान्य सभा की बैठक 18 जून को, दोपहर 02 बजे से, कार्यालयीन सभाकक्ष में आयोजित किया जाना है। जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेगें।

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