पूर्व कलेक्टर संजीव झा के विरुद्ध होगी जांच,पुर्नवास की भूमि बेचने की अनुमति देने में भ्रष्टाचार की हुई थी शिकायत

छ.ग.
सरगुजा – अंबिकापुर सूरजपुर कलेक्टर संजीव झा के विरुद्ध प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष दस्तावेजों सहित शिकायत आवेदन प्रस्तुत कर पुनर्वास की भूमि को अवैध तरीके से बिक्री के लिए अनुमति देने की शिकायत पर मामले में जांच के लिए भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अवर सचिव द्वारा मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को जांच के लिए पत्र भेजा गया है। इस मामले में अधिवक्ता डी के सोनी द्वारा पूर्व कलेक्टर संजीव झा के विरूद्ध शिकायत किया थी जिसमें राजस्व प्रकरण क्रमांक 93/अ-21/ 21-22 पक्षकार कदम मंडल व अन्य प्रति राहुल गर्ग वं अन्य के पुनर्वास भूमि को माफियाओं द्वारा तत्कालीन कलेक्टर अंबिकापुर को मोटी रकम खिलाकर वं दिल्ली में निवासरत भूस्वामी के नाम से फर्जी अधिकार पत्र बनाकर उसका फर्जी हस्ताक्षर करके विक्री करने का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत किया थी। यह भी आरोप लगाया गया था कि उपरोक्त प्रकरण में आवेदक कदम मंडल पत्नी स्व. अमूल्य मंडल की सुभाषनगर स्थित पुनर्वास पट्टे की भूमि खसरा नंबर 223/12 पर 0.400 हेक्टेयर भूमि को अनावेदक राहुल गर्ग के पास अंकन राशि रुपए 21 में बिक्री करने का सौदा तय कर अनुमति हेतु आवेदन कलेक्टर सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा आवेदन प्रस्तुत दिनांक से महज एक महीना 15 दिन के भीतर ही तत्कालीन कलेक्टर संजीव द्वारा माफियो से लाखों रुपए प्रति डिसमिल के हिसाब के अवैध तरीके से राशि लेकर पुनर्वास भूमि बिक्री हेतु आदेश पारित कर दिया गया। इसी प्रकार दर्जनों मामलों का उल्लेख करते हुए तत्कालीन कलेक्टर पर कोरबा स्थानांतरण होने के बाद उपरोक्त सभी प्रकरणों में माफियाओं से मिली भगत कर करोड़ों रुपए की वसूली करने और पुनर्वास की भूमि बिक्री की अनुमति प्रदान करने का गंभीर आरोप लगाया गया है तथा इनमें से आधे से अधिक की अनुमति एक ही दिनांक 26.5.2022 को प्रदान करने की शिकायत की गई थी और इन मामलों में माफियाओं से मोटी रकम लेकर एक ही दिन में आदेश पारित करने पर इसे भ्रष्टाचार का स्पष्ट प्रमाण बताया गया था। सरगुजा के पूर्व कलेक्टर संजीव झा के विरुद्ध प्रधानमंत्री कार्यालय को संपूर्ण दस्तावेजों के साथ शिकायत किया थी जिस पर दिनांक 01.05.2024 को भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अवर सचिव रुपेश कुमार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजते हुए जांच करने हेतु पत्र लिखा गया है और इसकी प्रतिलिपि भी शिकायतक तां डी०के० सोनी को भेजी गई है। शिकायतकर्ता द्वारा उपरोक्त मामले की शिकायत पुलिस महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है जिसकी भी जांच लंबित है।