आचार संहिता प्रभावशील होते ही शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों में राजनैतिक गतिविधियों पर  रोक

सूरजपुर – भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली के द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। प्रावधानानुसार निर्वाचन घोषणा होने की तिथि 16 मार्च से निर्वाचन समाप्ति की तिथि के मध्य कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकेंगे, और न ही वहां पर राजनैतिक गतिविधियां कर सकेगा।

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