आदर्श आचरण संहिता स्टॉफ को दिया गया प्रशिक्षण

सूरजपुर – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रोहित व्यास के निर्देशन में आगामी लोकसभा निर्वाचन- 2024 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता का प्रशिक्षण जिला पंचायत सूरजपुर के सभा कक्ष में दिया गया। जिसमें जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर पीसी सोनी प्राचार्य एवं एसपी निषाद प्राचार्य द्वारा आदर्श आचार संहिता के बिन्दुओं को विस्तार से बताया गया। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो जाती है। यह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशों का सेट है जो राजनैतिक दल, अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु एवं शासकीय सेवक के आचरण हेतु तैयार की गई है। जिससे आम नागरिक भय मुक्त होकर निर्वाचन में भाग ले सके। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही 24 घंटे के भीतर शासकीय कार्यालय / भवनों से संपत्ति विरूपण को हटाया जाना, 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक स्थल से राजनैतिक संबंधता के सभी विज्ञापन, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्सी, राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो हटाए जाएंगे। निजी संपत्तियों से विरूपण को 72 घंटे के भीतर हटाया जाना है। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान संपत्ति विरूपण की रोकथाम, संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994, लाउडस्पीकर का उपयोग संबंधी कोलाहल अधिनियम 1985, निर्वाचन के दौरान वाहन के दुरुपयोग का रोकथाम चुनावी सभा/ चुनावी रैली रोड शो हेतु अनुमति के विभिन्न प्रावधानों को विस्तार से पीपीटी के माध्यम से बताया गया। उनके द्वारा विज्ञापन/पोस्टर / पंपलेट प्रचार सामग्री का मुद्रण, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में राजनैतिक विज्ञापन के विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया गया।

Back to top button
error: Content is protected !!