डीजे संचालकों पर लगा ०१ हजार रुपये का अर्थदंड, ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रशासन हुआ सख्त

डी जे संचालको से ०५ हजार का बांड भरवाकर जब्त मशीनों को किया गया वापस
सूरजपुर – कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी रा.भैयाथान सागर सिंह के निर्देशन में तहसील भटगांव अंतर्गत राजस्व एवं पुलिस प्रशासन द्वारा ३१ दिसंबर २०२३ की रात्रि में १० बजे के बाद तेज आवाज में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले डीजे संचालकों पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। कार्यवाही में रिंकू डीजे भटगांव के १ नग एम्पलीफायर,१ नग साउंड मिक्सिंग मशीन व अंजली डीजे जरही के १ नग एम्पलीफायर को जब्त किया। नियमों के उल्लंघन पर तहसीलदार भटगांव द्वारा छ.ग. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम १९८५ की धारा ४,५ के तहत डीजे संचालकों पर १००० रुपये का अर्थदंड व ५००० रुपये का बांड भरवा कर जप्त मशीन को वापस किया गया।
इसके साथ ही इस अवसर पर डीजे संचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए जारी गाइडलाइन का पालन सभी संचालको करना अनिवार्य है।