१८ दिसंबर को शुष्क दिवस घोषित…

सूरजपुर/ ११ दिसंबर २०२३ / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सूरजपुर आबकारी अधिनियम १९१५ एवं उसके अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ आबकारी देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम २०१८ के अंतर्गत शासन द्वारा जारी निर्देश वर्ष २०२३-२४ नियम के अनुसार १८ दिसंबर २०२३ (गुरू घासीदास जयंती) के उपलक्ष्य में एक दिवस का शुष्क दिवस रखे जाने के प्रावधान अनुसार दिनांक १८ दिसंबर को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

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