अब शासकीय कार्यालय के आसपास का परिक्षेत्र रहेगा साइलेंस जोन

सूरजपुर /११ दिसंबर २०२३/ माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक २० नवंबर के परिपालन में तथा कार्यालयीन आदेश दिनांक २४ नवंबर के अनुक्रम में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम १०८५ की धारा १८ के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल द्वारा जिले के शासकीय कार्यालयों के १०० मीटर की परिधि क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित किया गया है। जिसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय (सुबह ०६:०० से १०:०० बजे तक) ७५ डीबी तथा रात के समय (रात १०:०० से सुबह ०६:०० बजे तक) ७० डीबी से अधिक ध्वनि तीव्रता नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार वाणिज्य क्षेत्र में दिन के समय (सुबह ०६:०० से १०:०० बजे तक) ६५ डीबी तथा रात के समय (रात १०:०० से सुबह ०६:०० बजे तक) ५५ डीबी, आवासीय क्षेत्र में दिन के समय (सुबह ०६:०० से १०:०० बजे तक) ५५ डीबी तथा रात के समय (रात १०:०० से सुबह ०६:०० बजे तक) ४५ डीबी, शांत परिक्षेत्र में दिन के समय (सुबह ०६:०० से १०:०० बजे तक) ५० डीबी तथा रात के समय (रात १०:०० से सुबह ०६:०० बजे तक) ४० डीबी से अधिक ध्वनि तीव्रता नहीं होनी चाहिए।