12 हजार सहायक व 16 हजार शिक्षकों को मिलेगी पदोन्नति शिक्षक पद पर पदोन्नति हेतु नई वरिष्ठता सूची से हो पदोन्नति

सूरजपुर।छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा ने शिक्षक पद पर पदोन्नति हेतु जनवरी 2023 की स्थिति में नई वरिष्ठता सूची बनाने की मांग की है, उन्होंने कहा है कि पूर्व में अप्रैल 2022 की स्थिति में सहायक शिक्षको की वरिष्ठता सूची जारी की गई है, जिसमे सैकड़ो शिक्षको की पदोन्नति हो चुकी है, ऐसे में पूरे प्रदेश में व्याख्याता, शिक्षक, प्रधान पाठक मिडिल, प्रायमरी की पद गणना जनवरी 2023 की स्थिति में किया जाकर नवीन वरिष्ठता सूची का प्रकाशन कर शीघ्र पदोन्नति किया जावे।छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के अजय सिंह ने बताया कि सहायक शिक्षक की वरिष्ठता सूची से हजारो सहायक शिक्षको की पदोन्नति प्रधान पाठक पद पर हो चुकी है, आगे शिक्षक पद पर पदोन्नति हेतु 1 जनवरी 2023 से सहायक शिक्षको की नई वरिष्ठता सूची बनाकर पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण किया जावे।छतीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन द्वारा पदोन्नति के सम्बंध में शासन व डीपीआई को कई सुझाव भी दिया गया है, चूंकि उच्च न्यायालय से सभी याचिका को निराकृत किया गया है अतः एसोसिएशन के सुझाव व मांग पर उचित निर्देश जारी कर सम्पूर्ण पदों पर एकरूपता से शीघ्र पदोन्नति किया जावे। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के थीम पर छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 में एल बी संवर्ग के लिए पदोन्नति में ( 5 वर्ष को शिथिल करते हुए 3 वर्ष ) वन टाइम रिलेक्सेशन देने का संशोधित राजपत्र 31 दिसंबर 2021 को जारी किया गया है, जिसे उच्च न्यायालय ने वन टाइम रिलेक्सेशन के निर्णय को सही ठहराया है।पदोन्नति हेतु पहले व्याख्याता, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, उच्च वर्ग शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर क्रमशः पदोन्नति किये जाने से रिक्त पद की संख्या बढ़ेगी, जिससे अधिक से अधिक एल बी संवर्ग के शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो पाएगा।वर्तमान में प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के 22 हजार पद में 18 हजार पदों पर पदोन्नति हो चुकी है। प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के प्रतीक्षा सूची सहित 4 हजार पद, मिडिल स्कूल प्रधान पाठक के 06 हजार, व्याख्याता के 10 हजार, शिक्षक के 08 हजार पद सहित कुल 28 हजार पद पदोन्नति हेतु रिक्त है, अतः शिक्षा विभाग द्वारा एसोसिएशन के पत्र अनुसार अद्यतन वरिष्ठता सूची प्रकाशित कर तय समय सीमा में पदोन्नति आदेश जारी किया जावे।

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